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बुधवार, 28 अक्टूबर 2026

दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या का आरोप, अब 31 अक्टूबर को होगी बहस

सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और फिर उसकी हत्या किए जाने के आरोप से जुड़े मामले में अब 31 अक्टूबर को बहस होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के…

दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या का आरोप, अब 31 अक्टूबर को होगी बहस
दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या का आरोप, अब 31 अक्टूबर को होगी बहस

सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और फिर उसकी हत्या किए जाने के आरोप से जुड़े मामले में अब 31 अक्टूबर को बहस होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता की अदालत में सुनवाई के दौरान बहस के लिए अगली तारीख नियत की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि अदालत ने मामले में बहस के लिए 31 अक्टूबर की तिथि तय की है।अभियोजन के अनुसार, अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के उत्तरपाती गांव निवासी सोमराज ने अपनी पुत्री सुमित्रा की शादी करीब तीन वर्ष पूर्व सुलतानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र के पहाड़ौली मिठनेपुर बेला पश्चिम गांव निवासी ज्ञानेन्द्र के साथ की थी। आरोप है कि शादी में अपनी हैसियत के मुताबिक दान-दहेज देने के बावजूद सुमित्रा को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। उसके पति पर फोन पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया।बताया गया कि 29 जून 2020 को सुमित्रा की मौत की सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग उसकी ससुराल पहुंचे। वहां उसके शरीर पर चोटों और गले पर रस्सी के निशान मिलने का आरोप लगाया गया। इसके बाद पिता सोमराज ने ससुर रामकेवल, सास फूलमती, देवर वीरेंद्र व सत्येंद्र और ननद मनीषा समेत ससुरालीजनों पर मारपीट कर रस्सी से गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी।पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी पति ज्ञानेन्द्र, सास फूलमती, ससुर रामकेवल और देवर वीरेंद्र के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अब मामले में बहस के लिए अदालत ने 31 अक्टूबर की तारीख नियत की है।

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