सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता ।अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हारीमऊ गांव में कैंची और ईंट से हमला करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी गणेश उर्फ बिंदू को कोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायाधीश संध्या चौधरी की अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से शेख नजर अहमद और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जेल में निरुद्ध आरोपी गणेश उर्फ बिंदू की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।हारीमऊ गांव की कल्पना कौशल ने गणेश उर्फ बिंदू, उसकी पत्नी गायत्री और पुत्री खुशी उर्फ संस्कृति के खिलाफ कैची से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि बीते चार अक्टूबर को आरोपियों ने कैंची और ईंट से हमला कर उन्हें चोटें पहुंचाई थीं। मामले में पुलिस ने गनेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जेल मे निरुद्ध आरोपित को राहत- जमानत मंजूर
सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता ।अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हारीमऊ गांव में कैंची और ईंट से हमला करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी गणेश उर्फ बिंदू को कोर्ट से जमानत मिल गई है।…
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