सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता।लम्भुआ थाना क्षेत्र के भरखरी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में सोहन गिरि की हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में वादी दयाशंकर गिरि की गवाही दर्ज की गई। उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने जिरह की पर जिरह पूर्ण न होने के कारण कोर्ट ने शेष जिरह के लिए 4 नवंबर की तारीख नियत की है।अभियोजन के मुताबिक, 25 मार्च 2024 की रात करीब आठ से नौ बजे पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। हमले में वादी दयाशंकर गिरि, उनके बेटे मोहन गिरि और कमला देवी घायल हो गए थे, जबकि सोहन गिरि की मौत हो गई थी। घायलों को सीएचसी लम्भुआ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सोहन गिरि को मृत घोषित कर दिया था। वादी दयाशंकर की तहरीर पर पुलिस ने राजेंद्र गिरि , धर्मेन्द्र गिरि , मदन गिरि, विजय गिरि समेत 7 आरोपियो के खिलाफ केस दर्ज किया था। दौरान विचारण वादी की गवाही दर्ज की गई जिनसे जिरह पूरी नहीं होने के कारण अदालत ने शेष जिरह के लिए चार नवंबर की तिथि नियत की है।
सोहन गिरि हत्याकांड में वादी की गवाही दर्ज, बचाव पक्ष की जिरह जारी
सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता।लम्भुआ थाना क्षेत्र के भरखरी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में सोहन गिरि की हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी क??…
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