सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता।एससी/एसटी एक्ट के जज राकेश पाण्डेय ने छेड़छाड़ व मारपीट के आरोपी अनुज सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने तर्क दिया कि गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं। चंदा मांगने की रंजिश में झूठा केस दर्ज कराया गया है। लंभुआ थाना क्षेत्र में 23 सितंबर 2023 की रात आरोपी व अन्य पर पीड़िता के दरवाजे पर जातिसूचक गाली देने, अश्लील हरकत कर पिटाई करने का आरोप है।
कोर्ट ने आरोपी की रिहाई का दिया आदेश
सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता।एससी/एसटी एक्ट के जज राकेश पाण्डेय ने छेड़छाड़ व मारपीट के आरोपी अनुज सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने तर्क…

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