सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता। सड़क दुर्घटना में महिला की मौत होने के मामले में सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाने में निरुद्घ चार पहिया वाहन को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयूरेश श्रीवास्तव ने रिलीज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश वाहन स्वामी रितेश तिवारी के अधिवक्ता अंकुर मिश्र की बहस सुनने के बाद दिया है।गोसाईगंज थाने कादीपुर सुल्तानपुर रोड पर मौलागंज में 03 अगस्त 2026 को पार्वती व मनाकी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतका के भाई लालजी निषाद की तहरीर पर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर दुर्घटना करने वाले स्वीफ्ट डिजयर वाहन को सीज कर दिया था।
सीज वाहन रिलीज करने का आदेश
सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता। सड़क दुर्घटना में महिला की मौत होने के मामले में सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाने में निरुद्घ चार पहिया वाहन को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयूरेश श्रीवास्तव ने…

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