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बुधवार, 4 नवंबर 2026

पॉक्सो कोर्ट ने दो दोषियो को दोषी ठहराकर भेजा जेल, पांच नवंबर को सुनाई जाएगी सजा

सुलतानपुर गौर की आवाज विधि सांवाददाता।धम्मौर थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पूर्व नाबालिग किशोरी के अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष…

पॉक्सो कोर्ट ने दो दोषियो को दोषी ठहराकर भेजा जेल, पांच नवंबर को सुनाई जाएगी सजा
पॉक्सो कोर्ट ने दो दोषियो को दोषी ठहराकर भेजा जेल, पांच नवंबर को सुनाई जाएगी सजा

सुलतानपुर गौर की आवाज विधि सांवाददाता।धम्मौर थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पूर्व नाबालिग किशोरी के अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए विकास और सनी को दोषसिद्ध कर जेल भेज दिया। अदालत ने सजा सुनाने के लिए पांच नवंबर की तारीख नियत की है। विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह के मुताबिक, पांच मई 2021 को हुई घटना में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि विकास, सनी और सूरज उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गए और उसके साथ छेड़छाड़ की। शिकायत पर दर्ज मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने विकास और सनी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। अब अदालत पांच नवंबर को दोनों दोषियों को जेल से तलब कर सजा सुनाएगी।

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