सुल्तानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता। सराफा व्यवसायी भरतजी सोनी के ज्वेलरी शोरूम से हुई करोड़ो के आभूषण की डकैती से जुड़े गैंगस्टर के मुकदमे में फाइनल बहस के लिए कोर्ट ने 21 नवंबर की तारीख नियत की है। बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया साक्षी इंस्पेक्टर धीरज कुमार से हुई जिरह के गायब नौ पन्नो के पुनर्गठन व पत्रावली में शामिल करने का आदेश देते हुए आगे की कार्यवाही बढाने का आदेश दिया है। मामला एफटीसी प्रथम/ स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट विजय कुमार गुप्ता की अदालत में विचाराधीन है।अमेठी जिले के मोहनगंज थाने के भवानी नगर के रहने वाले आरोपी बिपिन सिंह व सह आरोपी सचिन सिंह,त्रिभुवन कोरी,पुष्पेंद्र सिंह,विनय शुक्ला, अरविंद यादव,दुर्गेश प्रताप सिंह, विवेक सिंह,अजय यादव, अंकित यादव,अरबाज,फुरकान के खिलाफ कोतवाली नगर के तत्कालीन कोतवाल ने 1 मई 2025 को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले के ट्रायल में अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है,जबकि बचाव पक्ष की बहस लम्बित चल रही है।
सराफा डकैती से जुड़े गैंगस्टर केस में 21 को बहस
सुल्तानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता। सराफा व्यवसायी भरतजी सोनी के ज्वेलरी शोरूम से हुई करोड़ो के आभूषण की डकैती से जुड़े गैंगस्टर के मुकदमे में फाइनल बहस के लिए कोर्ट ने 21 नवंबर की तारीख नियत क??…

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