सुलतानपुर गौर की आवाज विधि सांवाददाता।धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राजाराम को कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई है। एडीजे प्रथम संध्या चौधरी ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। मामला शिवगढ़ थाने के भरखरे गांव से जुड़ा है। अधिवक्ता अजय त्रिपाठी व प्रदीप यादव के मुताबिक, भरखरे गांव के मिठाईलाल यादव ने कोर्ट से आदेश कराकर छह अगस्त 2025 को गांव के आरोपी सगे भाइयों राजाराम व सियाराम और अनारा देवी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। मिठाईलाल की पत्नी सीता का बैनामा के आधार पर तथा मृतक बरसाती की पत्नी नयका का नाम वरासत के जरिये खतौनी में दर्ज हुआ था। है। आरोप है कि आरोपी राजाराम व सियाराम ने जालसाजी करके आगे की खतौनी में मिठाईलाल की पत्नी का नाम राजस्व कर्मचारी से साठ गांठ करके आगे नहीं चढ़ने दिया था। इसका नाजायज फायदा उठाकर राजाराम व सियाराम ने 13 दिसंबर 2022 को बेची गई जमीन का दोबारा बैनामा अनारा देवी पत्नी शिव प्रसाद यादव को लिख दिया था।कूटरचना के आधार पर अनारा देवी का नाम खतौनी में भी दर्ज हो गया था।
धोखाधड़ी के आरोपी को नहीं मिली जमानत शिवगढ़ थाने के भरखरे गांव से जुड़ा मामला
सुलतानपुर गौर की आवाज विधि सांवाददाता।धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राजाराम को कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई है। एडीजे प्रथम संध्या चौधरी ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। मामला शिवगढ़ थाने…
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