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मंगलवार, 3 नवंबर 2026

अमेठी के गुंगवाछ कांड में विवेचक को दोबारा तलब करने की अर्जी पर सुनवाई टली,पूर्व प्रधान समेत एक ही परिवार के चार लोगों की हुई थी हत्या

सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता।अमेठी के गुंगवाछ कांड के चर्चित मामले में बचाव पक्ष की विवेचक दरोगा उमाकांत शुक्ल को दोबारा गवाही के लिए तलब करने की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई टल गई। बचाव पक्ष…

अमेठी के गुंगवाछ कांड में विवेचक को दोबारा तलब करने की अर्जी पर सुनवाई टली,पूर्व प्रधान समेत एक ही परिवार के चार लोगों की हुई थी हत्या
अमेठी के गुंगवाछ कांड में विवेचक को दोबारा तलब करने की अर्जी पर सुनवाई टली,पूर्व प्रधान समेत एक ही परिवार के चार लोगों की हुई थी हत्या

सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता।अमेठी के गुंगवाछ कांड के चर्चित मामले में बचाव पक्ष की विवेचक दरोगा उमाकांत शुक्ल को दोबारा गवाही के लिए तलब करने की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई टल गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश स्वतंत्र प्रकाश ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तिथि तय की है।अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अमेठी जिले के ग्राम पूरे राजापुर मौजा गुंगवाछ के पूर्व ग्राम प्रधान संकठा यादव, उनके पुत्र हनुमान उर्फ बजरंगी व अमरेश यादव और पत्नी नइका उर्फ पार्वती देवी की 15 मार्च 2022 को जमीन को लेकर चल रही रंजिश में हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र अमरजीत यादव ने वर्तमान ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उनके पति रामशंकर तिवारी व पुत्र नितिन तिवारी और गांव के बृजेश यादव, अखिलेश यादव, अभिषेक यादव व राम दुलारे यादव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामला अभियोजन साक्ष्य में चल रहा है।

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