सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता। सीजेएम नवनीत सिंह ने आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने यह आदेश कोतवाली नगर के चुनहा करौंदिया देहात के रोशन अली की अर्जी पर अधिवक्ता सवितोष पांडेय की बहस सुनने के बाद दिया है।रोशन अली ने अयोध्या के लाला का पुरवा गंडयी निवासी अब्दुल कादिर, मो.सरफराज व बदरुल निशा, बन्धुआकला थाने के हसनपुर निवासी सेराज, मेराज, फरहान व शमीम बानों और कुड़वार थाने के धरावां निवासी शहनाज बानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। आरोप है कि मुकदमेबाजी की रंजिश में 9 सितंबर 2026 को आरोपियों ने अमहट स्थित हाजी पेट्रोल पंप के पास रोशन अली को ओवरटेक कर गिरा दिया और मारपीट कर चोटें पहुंचाई थी। रोशन अली पर तमंचा सटाकर केस में पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस के केस न दर्ज करने पर रोशन ने कोर्ट की शरण ली थी।
आठ आरोपियों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा पीड़ित की अर्जी पर सीजेएम ने दिया आदेश
सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता। सीजेएम नवनीत सिंह ने आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने यह आदेश कोतवाली नगर के चुनहा करौंदिया देहात के रोशन…

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