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शनिवार, 31 अक्टूबर 2026

दहेज हत्या के मामले में बहस 5 जनवरी को

सुलतानपुर गौर की आवाज विधि सांवाददाता। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता की अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष…

दहेज हत्या के मामले में बहस  5 जनवरी को
दहेज हत्या के मामले में बहस 5 जनवरी को

सुलतानपुर गौर की आवाज विधि सांवाददाता। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता की अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया मामले में बहस के लिए अदालत 5 जनवरी की तारीख नियत की है। अभियोजन के अनुसार, अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के उत्तरपाती गांव निवासी सोमराज ने अपनी पुत्री सुमित्रा की शादी करीब तीन वर्ष पूर्व सुलतानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र के पहाड़ौली मिठनेपुर बेला पश्चिम गांव निवासी ज्ञानेन्द्र के साथ की थी। आरोप है कि शादी में हैसियत के मुताबिक दान-दहेज देने के बावजूद सुमित्रा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उसके पति ज्ञानेन्द्र फोन पर गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी भी देते थे। 29 जून 2020 को सुमित्रा की मौत की सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे। वहां सुमित्रा के शरीर पर चोट और गले पर रस्सी के निशान मिलने का आरोप लगाया गया। वादी ने ससुर रामकेवल, सास फूलमती, देवर वीरेंद्र व सत्येंद्र तथा ननद मनीषा समेत ससुरालीजनों पर मारपीट कर रस्सी से गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोपी पति, सास , ससुर व देवर वीरेंद्र के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय मे दाखिल किया । मामले में अब बहस के लिए 5 जनवरी की तारीख नियत की गई है ।

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