पुराने विवाद में गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और फायरिंग का आरोप, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप
सुलतानपुर गौर की आवाज विधि सांवाददाता करौदीकला। थानाक्षेत्र के हिन्दुआबाद में पुराने विवाद को लेकर घर के पास पहुंचकर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने और परिवार के लोगों पर तमंचे से फायर करने के मामले में कोर्ट मजिस्ट्रेट प्रतीक आर्या ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने का आदेश करौंदीकला थानाध्यक्ष को दिया है । थाना करौंदीकला निवासी सचिन खरवार ने अधिवक्ता रामप्रसाद के जरिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया है कि बीती छह सितंबर की सुबह करीब सात बजे रामप्रसाद, रामशिरोमणि, रामसूरत, रिंकू मिश्र और चंदन मिश्र पुराने विवाद को लेकर उनके घर के बगल पहुंचे। आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर परिवार के लोगों को दौड़ा लिया। आरोप है कि रामप्रसाद ने अवैध असलहे से फायरिंग भी की, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। पीड़ित के मुताबिक घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग और फुटेज भी उसके पास मौजूद हैं। पुलिस में शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली।
टिप्पणियाँ
इस खबर पर सबसे पहले अपनी टिप्पणी करें।