दिव्यांग व्यक्ति से तीन लाख रुपये वसूलने और बैंक खाते से 30 हजार रुपये जबरन ट्रांसफर कराने का आरोप
सुलतानपुर गौर की आवाज विधि सांवाददाता। करौंदीकला थाना क्षेत्र के हिन्दुआबाद में दिव्यांग व्यक्ति से कथित रूप से जबरन धनराशि वसूलने, रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एसीजेएम प्रतीक आर्या ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़ित रणजीत ने अधिवक्ता रामप्रसाद के जरिए कोर्ट में दी अर्जी में आरोप लगाया है कि उसके भाई के मुंबई में साइबर फ्रॉड के एक मामले में जेल जाने और बाद में साक्ष्य के अभाव में बरी होने के बाद विपक्षी पक्ष उसे और उसके परिवार को परेशान कर ब्लैकमेल करने लगा। आरोप है कि अब तक करीब तीन लाख रुपये नकद वसूले जा चुके हैं। इसके बावजूद धन की मांग जारी रही। 15 जून 2026 को आरोपियों ने उसके बैंक खाते से 30 हजार रुपये अमरजीत के खाते में जबरन ट्रांसफर करा लिए। आरोप है कि 15 अगस्त को रास्ते में रोककर दोबारा पैसे की मांग की गई और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का देकर गिरा दिया गया। वहीं, 20 अगस्त को आरोपियों ने घर पहुंचकर गाली-गलौज की और परिवार को धमकाया। पीड़ित ने घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग होने की बात भी कही है। पुलिस मे शिकायत पर कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली।

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