सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता।कोतवाली नगर क्षेत्र में पूर्व रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी साबिर को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश पांडेय की अदालत ने अभियोजन पक्ष से वादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बीती 31 अगस्त की शाम करीब 7:30 बजे खैराबाद निवासी असद और शहबान अपने प्लाट से घर लौट रहे थे। आरोप है कि घसीगंज से वापस आते समय वसीर नगर गभड़िया स्थित मौला बाबा की मजार के पास पूर्व रंजिश को लेकर मो. इरफान, मो. साबिर, भोला , दानिश तथा पांच अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया। हमले में असद के गले और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।शोर सुनकर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने बीच-बचाव किया, जिससे उसकी जान बच सकी। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल को राहगीरों की मदद से स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। मामले में घायल के भाई मो. सरफराज की तहरीर पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था।मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी साबिर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी।
जेल मे निरुद्ध जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज
सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता।कोतवाली नगर क्षेत्र में पूर्व रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी साबिर को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर सत्र…

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