सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता।अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र में घर में घुसकर सोने-चांदी के जेवरात चोरी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय स्वतंत्र प्रकाश की अदालत ने बचाव पक्ष के वकील नागेंद्र यादव व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद आरोपी मनोज यादव को अग्रिम जमानत दे दी है। अभियोजन के अनुसार, संभवा गांव निवासी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि छह-सात अक्टूबर की रात करीब दो बजे गांव के मनोज यादव समेत चार लोग उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने बक्से में रखी पायल, पाजेब, चांदी की चेन, करधन, हाफ पेटी, सोने की झुमकी, चेन और अंगूठी समेत अन्य जेवरात चोरी कर लिए थे। मामले में गौरीगंज थाने में 17 अक्टूबर को मनोज यादव समेत अन्य के खिलाफ घर में चोरी के आरोप मे केस दर्ज कराया था ।
कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता।अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र में घर में घुसकर सोने-चांदी के जेवरात चोरी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय स्वतंत्र प्रकाश की अदालत ने…

टिप्पणियाँ
इस खबर पर सबसे पहले अपनी टिप्पणी करें।