सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के दुलापुरकला गांव के पास शाहगढ़-कौहार मार्ग पर बरामद जीवित गोह (बंगाल मॉनिटर) को कादूनाला के जंगल में उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने का आदेश सीजेएम नवनीत सिंह ने दिया है। इसके लिए वन विभाग के अधिवक्ता एमपी त्रिपाठी ने रिलीज अर्जी दी थी। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। वहीं, कोर्ट ने आरोपी रोहित निवासी महेशुआ, थाना लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार, तीन नवंबर को वन दरोगा उमाशंकर शुक्ल को सूचना मिली कि दुलापुरकला गांव के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति गोह पकड़कर ले जा रहा है। सूचना पर वन दरोगा रोहित तथा शाहगढ़ पुलिस चौकी के सिपाही फहीम अली और शिवम सविता के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से झोले से करीब 1.10 मीटर लंबाई का एक जीवित गोह बरामद किया था। आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। संरक्षित प्रजाति का है गोह वन विभाग के अधिवक्ता एमपी त्रिपाठी के मुताबिक, बरामद गोह बंगाल मॉनिटर (Varanus bengalensis) प्रजाति का वन्यजीव है, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है।
बरामद गोह को कादूनाला के जंगल में छोड़ने का आदेश
सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता। अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के दुलापुरकला गांव के पास शाहगढ़-कौहार मार्ग पर बरामद जीवित गोह (बंगाल मॉनिटर) को कादूनाला के जंगल में उनके प्राकृतिक आवास…

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