सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता।धम्मौर थाना क्षेत्र में पांच साल पूर्व 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण व छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने विकास और सनी को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह के मुताबिक, पांच मई 2021 को हुई घटना में किशोरी के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
किशोरी के अपहरण व छेड़छाड़ में दो दोषियों को तीन साल की सजा
सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता।धम्मौर थाना क्षेत्र में पांच साल पूर्व 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण व छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने विकास और सनी को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है।…

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