पूर्व मे आरोपी व सह आरोपित की अग्रिम जमानत भी हो चुकी है खारिज
सुलतानपुर गौर की आवाज विधि सांवाददाता। युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद आरोपी इशांत उर्फ जिगर यादव को जमानत नहीं मिल सकी है। जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने गुरुवार को बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले में वादी की ओर से अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। मोतिगरपुर थाने के बेलवारी निवासी राजीव कुमार सिंह ने बीते 30 सितंबर को गांव के लालजी पाल व इशांत उर्फ जिगर यादव के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि उनका भतीजा शोभित सिंह 30 सितंबर को कार से घर लौट रहा था। कटवा मोड़-बेलवारी के पास आरोपियों ने उस पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थीं।

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