सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता।जयसिंहपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत चांदपुर की निरस्त उचित दर विक्रेता गीता देवी को अग्रिम जमानत मिल गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में अग्रिम जमानत अर्जी पर अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राकेश यादव की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय पाठक, दुर्गेश पांडेय और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गीता देवी की अग्रिम जमानत मंजूर कर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अभियोजन के अनुसार, गीता देवी की उचित दर दुकान का अनुबंध छह जून 2022 को निरस्त कर दिया गया था। दुकान से संबंधित राशन वितरण की जिम्मेदारी महमूदपुर सलारपुर के कोटेदार विनय कुमार को सौंपी गई थी। आरोप है कि गीता देवी को 37.69 कुंतल गेहूं, 25.41 कुंतल चावल और 0.03 कुंतल चीनी संबंधित कोटेदार को हस्तगत करनी थी, लेकिन उन्होंने खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया।इसके बाद पूर्ति निरीक्षक जयसिंहपुर अरुण कुमार ने नौ मई 2023 को दुकान और गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सरकारी खाद्यान्न नहीं मिला। ग्रामीणों के बयान और जांच रिपोर्ट के आधार पर राशन की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद 20 मई 2023 को एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई थी।
राशन कालाबाजारी के आरोपी कोटेदार को राहत - अग्रिम जमानत मंजूर
सुलतानपुर गौर की आवाज विधि संवाददाता।जयसिंहपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत चांदपुर की निरस्त उचित दर विक्रेता गीता देवी को अग्रिम जमानत मिल गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में अग्रिम…

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